नैनीताल। कोरोना संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ता वर्ग को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए बार काउंसिल आफ उत्तराखंड सामने आया है। बार काउंसिल की ओर से कोरोना संक्रमण से ग्रसित पंजीकृत अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। काउंसिल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर राज्य की सभी बार एसोसिएशन को पत्राचार कर काउंसिल की ओर से आर्थिक मदद के लिए जाने के लिए आवेदन मांगे गए है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। सोमवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन अर्जुन सिंह भंडारी और अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि रविवार को काउंसिल की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कोविड संक्रमित अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। जिसको काउंसिल की ओर से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक सहायता के लिए राज्य की सभी बार एसोसिएशन को पत्राचार कर आवेदन पत्र भेजे गए हैं। जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में पंजीकृत वे सभी अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं जो महामारी के इस दौर में संक्रमित हुए हैं या संक्रमण से जूझ रहे हैं। कौंसिल की ओर से जारी किए गए आवेदन पत्र को 20 जुलाई तक भरकर पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के कार्यालय में भेजा जा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं के हित और उन्हें आर्थिक सहायता दिलाए जाने के लिए राज्य सरकार से भी आर्थिक मांग की गई है। फिलहाल काउंसिल के पास उपलब्ध फंड से संक्रमित अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। दी जाने वाली धनराशि का निर्धारण मिलने वाले आवेदनों के आधार पर किया जाएगा। बताया कि बीते वर्ष काउंसिल की ओर से सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं को करीब 1.22 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई थी। बैठक में सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा, उपाध्यक्ष रंजन सोलंकी, बीसीआई सदस्य डीके शर्मा, प्रभात कुमार चौधरी, नंदन सिंह कन्याल, राजवीर सिंह बिष्ट मौजूद रहे।
