देहरादून। थाना सेलाकुई पुलिस ने किरायेदारो का सत्यापन्न न कराने पर 47 मकान मालिको का 83 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये चार लाख सत्तर हजार का जुर्माना वसूला किया।
औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई के अंतर्गत निवासरत बाहरी अजनबी व्यक्तियों के सत्यापन के लिये तथा आगामी स्वतन्त्रता दिवस, वीआईपी प्रोग्राम के दृष्टिगत चोरी नकबजनी आदि की घटनाओं की रोकथाम के लिये थाना क्षेत्र में किरायेदारों, संदिग्ध व्यक्तियों, बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के आदेश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रेमनगर के निर्देशन पर थानाध्यक्ष थाना सेलाकुई द्वारा थाना सेलाकुई क्षेत्र अंतर्गत निवासरत सभी बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन हेतु थाना सेलाकुई पर कुल 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया और स्वयं पुलिस टीमों का नेतृत्व करते हुए गठित पुलिस टीमों के साथ थाना सेलाकुई के पुलिस बल को नियुक्त करते हुए आज प्रातः थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत सेलाकुई पीठ गली, जमनपुर, मिलन चौक आदि स्थानों में विभिन्न मौहल्लों मे जाकर सत्यापन की कार्रवाई की गई। वृहद चेकिंग अभियान चलाया गया तो उक्त स्थानो पर सत्यापन की कार्यवाही के दौरान कुल 80 से 100 मकान मालिको के सत्यापन किये गये। जिन मकान मालिको द्वारा अपने किरायेदारों के सत्यापन नही कराये गये थे उन 47 मकान मालिको के विरुद्ध 83 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही करते हुए चारलाख सत्तर हजार रुपये के अर्थदण्ड हेतु चालान माननीय न्यालय किये गये। भविष्य में भी सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों का शत प्रतिशत सत्यापन करने हेतु हिदायत किया गया। यदि जिस मकान मालिक द्वारा अपने किरायेदारों का समय से सत्यापन नहीं कराया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सत्यापन करने वाली पुलिस टीम मे एस.ओ. विनोद सिंह राणा, वरिष्ठ उप निरीक्षक आलोक गौड, उप निरीक्षक प्रवेश रावत, उप निरीक्षक रतन सिंह बिष्ट, महिला उप निरीक्षक बबिता रावत, सहित थाना सेलाकुई का समस्त फोर्स मौजूद था।