देहरादून। परेड ग्राउंड के निकट ऊर्जा निगम की एचटी लाइन की चपेट में आने से विगत वर्ष एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में अदालत के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने ऊर्जा निगम (उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड) के प्रबंध निदेशक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ललित कुमार ने बताया कि जुलाई 2020 में एक खानाबदोश परिवार परेड ग्राउंड के निकट रह रहा था। 15 जुलाई 2020 को परिवार का मुखिया बाल मुकुंद अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेने दुकान जा रहा था। इसी दौरान ऊर्जा निगम के परेड ग्राउंड स्थित सब स्टेशन के बाहर सड़क किनारे पड़े बिजली के तार से उसे करंट लग गया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी रेशमा ने ऊर्जा निगम में मुआवजे के लिए दावा किया तो निगम ने कहा कि बाल मुकुंद की मृत्यु करंट से नहीं, बल्कि हृदयाघात से हुई है। इसके बाद महिला ने ऊर्जा निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। महिला तीन सितंबर 2020 को एसएसपी से भी मिलीं, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अधिवक्ता ने बताया कि मृतक की पत्नी गरीब है। उस पर सात बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी है। अधिवक्ता ललित कुमार ने बताया कि ऐसे मामलों में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जबकि पुलिस ने सामान्य धारा में मुकदमा दर्ज किया है। इसलिए उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोपित पर गंभीर धारा लगाने का अनुरोध किया है।