फरीदाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के सौजन्य से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एन आई टी तीन फरीदाबाद में प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा की अध्यक्षता में जूनियर रेडक्रॉस, सैंट जॉन एंबुलेंस ब्रिगेड, लीगल लिटरेसी क्लब और गाइड्स द्वारा बाल अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए विद्यालय की जूनियर रेडक्रॉस और ब्रिगेड प्रभारी प्राचार्य रविंद्र कुमार ने कहा कि लीगल लिटरेसी सर्विसेज के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्राओं के हितों एवम अधिकारों की सुरक्षा के लिए डलसा और हलसा के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाओं की जे जे एक्ट, पोक्सो एक्ट, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम सहित विभिन्न एक्ट और धाराओं के विषय में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता, रामबीर चौहान और राजेंद्र गौतम मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। पैनल एडवोकेट के वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बालिकाओं और अध्यापिकाओं को बताया कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम के बारे में भी अवगत करवाया कि मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत
50000 रुपए के सहायता का प्रावधान किया गया है। यदि किसी छात्र के माता पिता की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है और उस के रिश्तेदार उस बच्चे को रखते है तो
1800 रुपए की राशि प्रति महीने दिए जाने का भी प्रावधान है। 21 वर्ष का होने पर उस बच्चे को 500000 रुपए ब्याज सहित केंद्र सरकार द्वारा भी दिए जाते है। एडवोकेट रामबीर चौहान और राजेंद्र गौतम ने भी छात्राओं को जे जे एक्ट और पोक्सो एक्ट के विषय में जानकारी दी तथा इन एक्ट में जो दंड का प्रावधान है उस बारे में ज्ञान दिया। इस अवसर पर कॉर्डिनेटर गणित प्राध्यापिका डॉक्टर जसनीत कौर, मनीषा, आशा, प्रियंका, प्रशिक्षु अध्यापिका ऋतु और दीक्षा भी उपस्थित रही। प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा ने पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता, रामबीर चौहान और राजेंद्र गौतम का आभार व्यक्त करते हुए सभी बालिकाओं और अध्यापकों का भी धन्यवाद किया तथा बताए गए सभी एक्ट और तथ्यों को अपने पारिवारिक जनों और मित्रों से सांझा करने का अनुरोध किया।