नाबालिग अपहृता सकुशल बरामद

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डोईवाला. थाना डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धर्मुचक निवासी महिला द्वारा थाना डोईवाला पर दिनांक 23.09.2023 को प्रा0पत्र दिया कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को लालतप्पड निवासी एक व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है । प्रा0पत्र के आधार पर थाना डोईवाला पर तुरन्त मु0अ0स0- 297/23 धारा 363/366 (A) भादवि पंजीकृत किया गया।
प्रभारी निरीक्षक डोईवाला उक्त अभियोग पंजीकृत होने पर प्रकरण से उच्चाधिकारीगणो को अवगत कराया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय देहरादून द्वारा पँजीकृत अभियोग मे अपहृता की बरमादगी व अपहरणकर्ता की शीघ्र गिरफ्तारी कर अभियोग का अनावरण करने हेतु निर्गत आवश्यक आदेश-निर्देश क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोईवाला द्वारा थाना डोईवाला पर पुलिस टीम का गठन किया गया।
गठित टीम द्वारा अपहृता की बरामदगी हेतु उच्चास्तरीय सुरागरसी करते हुए सूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया । सूचना तन्त्र के माध्यम से पुलिस टीम को सूचना मिली कि उपरोक्त अपहृता को अपहरणकर्ता राजन गांव औरगांबाद, महाराष्ट्र लेकर गया है और वही छुपकर रह रहा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक डोईवाला द्वारा पुलिस टीम को बिना समय गवांए तुरन्त ही औरगांबाद, महाराष्ट्र रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा राजन गांव औरगांबाद, महाराष्ट्र पहुँचकर भिन्न-2 स्थानीय जगह पर अपहृता को तलाश किया गया। पुलिस टीम द्वारा किये गये अथक प्रयासो व उच्चस्तरीय सुरागरसी कर राजन गांव औरगांबाद, महाराष्ट्र से अपहरणकर्ता के कब्जे से उपरोक्त अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। अपहृता की बरामदगी करने पर पुलिस टीम को जानकारी हुयी कि अपहरणकर्ता स्वंय भी नाबालिग है, जिस कारण अपरणकर्ता के नाबालिग होने पर नियमानुसार उपरोक्त विधि विवादित किशोर को पुलिस संरक्षण मे लिया गया तथा अपहृता की बरामदगी व विधि विवादित किशोर को पुलिस संरक्षण लिये जाने पर उक्त दोनो के परिजनो को सूचित किया गया। विधि विवादित किशोर को नियमानुसार किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे अपहृता के बयान के आधार पर धारा 376(3) भादवि एवं 5(L)(N)/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। विवेचना मे अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

 

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