देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही शासन ने राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध में ढील दे दी है। राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। वहीं राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए शासन ने एसओपी जारी कर दी है।
कोरोना केसों में कमी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। नई गाइडलाइन के तहत, विवाह, सांस्कृतिक समारोह भी अब पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। इसी के साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, सैलून को पूरी क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दे दी गई है। मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। उत्तराखंड में कोरोनो केसों की रफ्तार में कमी जरूर हुई है, लेकिन सरकार अभी कोई ज्यादा ढिलाई देने के मूड में नहीं दिख रही है। चुनावी प्रचार खत्म होने के बावजूद सरकार ने सख्ती बनाई रखी है। प्रदेश में राजनैतिक रैलियों सहित धरना प्रदर्शन पर फिलहाल 28 फरवरी तक रोक जारी रहेगी। सरकार की नई एसओपी के अनुसार, प्रदेशभर में आंगनबाड़ी केंद्र एक मार्च से खुल सकेंगे।
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा बैठक की। धामी ने कहा कि राज्य में कोविड माहमारी की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन इसके वाबजूद संक्रमण को हल्के में न लिया जाए। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कोविड नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी से मास्क,सेनिटाइजर व दो गज दूरी के कोविड रोकथाम संबंधी नियमों का पालन करते रहने की अपील की।
प्रतिबंध और क्या मिली रियायत
जिम, शापिंह माल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक रहेंगे बंद।
खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।