देहरादून, 20 सितंबर। शराब माफियाओ के विरुद्ध दून पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की हैं। बाहरी राज्यो से शराब की तस्करी कर उत्तराखंड के अलग-अलग जनपदों में सप्लाई करने वाले 03 शराब तस्करो को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 30 पेट्टी अग्रेजी शराब, उतराखण्ड की शराब के विभिन्न ब्रान्डों के हजारों स्टिकर, मोनोग्राम तथा तस्करी में प्रयुक्त यूटिलिटी वाहन बरामद हुआ। अभियुक्त बाहरी प्रदेशों से अवैध शराब की तस्करी कर उस पर उतराखण्ड प्रदेश के स्टीकर व मोनोग्राम लगाकर कर उतराखण्ड सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे थे। पुलिस के अनुसार नेहरु कालोनी क्षेत्र में अवैध शराब का गोदाम संचालित हो रहा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उतराखण्ड के “ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025” के विजन को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध मादक प्रदार्थों की तस्करी तथा नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये है। उक्त निर्दशों के क्रम में थाना नेहरू कालोनी पर थानाध्यक्ष नेहरू कालोनी के नेतृत्व में अवैध मादक प्रदार्थो की तस्करी की रोकथाम हेतु अभियान चलाते हुये टीमें गठित की गयी है।
थाना नेहरू कालोनी पुलिस को मुखबीर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी की साकेत काँलोनी अजबपुर से एक यूटीलिटी वाहन से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग अभियान चलाया गया। चैकिग के दौरान पुलिस टीम द्वारा एक यूटीलिटी वाहन संख्या यूके 08 सीबी 5296 को रोककर चैक किया गया तो उक्त वाहन से 15 पेटी अवैध शराब मकडोवल बरामद हुई। बरामद शराब के सम्बन्ध में वाहन चालक से सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उक्त शराब की पेटियो को वह साकेत काँलोनी स्थित एक मकान से लाया है। जिस पर पुलिस टीम ने अभियुक्त द्वारा बताये गये मकान की घेराबन्दी कर छापेमारी की गयी तो मकान में मौजूद 02 व्यक्ति पुलिस को देख कर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हे पुलिस द्वारा मौके पर पकड़ लिया गया। मकान की तलाशी में पुलिस टीम को मौके से 15 पेटी अवैध शराब मैकडोवल, शराब की अलग–अलग ब्रान्डो के उत्तराखंड के स्टीकर, उत्तराखण्ड शासन के मोनोग्राम व अन्य सामाग्री बरामद हुई। जिस पर अभियुक्तो के विरुद्ध थाना नेहरू कालोनी पर मुकदमा अपराध सख्या 302/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम एवं 3(5) 318(4),347(1) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियुक्तगणो के द्धारा पूछताछ मे बताया कि उनके द्वारा साहिल नाम के व्यक्ति के लिए काम किया जाता है, वे सभी उक्त अवैध शराब को साहिल द्वारा बताए स्थानों पर सप्लाई करते है। साहिल द्वारा हरियाणा/ चंडीगढ़ से सस्ते दामों पर अलग–अलग ब्रान्डों की अवैध शराब को खरीदकर देहरादून लाया जाता है तथा उनके द्वारा उन शराब की बोतलों पर लगे अलग-अलग ब्रान्डों के स्टीकर व मोनोग्राम हटाकर उतराखण्ड राज्य के स्टीकर व मोनोग्राम लगाये जाते है। जिससे वे उक्त शराब को आसानी से उत्तराखंड में बेच सके। उक्त शराब को उनके द्वारा सब्जी की खाली कैरेट में रखकर यूटीलिटी के माध्यम से देहरादून व अन्य जनपदों में ऊचे दामों पर बेचा जाता है, जिससे उन्हे अच्छा मुनाफा हो जाता है।
नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-
1- फईम पुत्र फुरकान निवासी- बुड्ढी, थाना मण्ड़ावली, जिला बिजनोर, उ.प्र., उम्र 20 वर्ष
2- अहसान पुत्र शाबिर निवासी टीप, थाना मण्डावर, जिला बिजनोर, उ.प्र., उम्र 25 वर्ष
3- मोसिन पुत्र लियाकत निवासी नया गांव, थाना मण्डावली, जिला बिजनोर, उ.प्र., उम्र 32 वर्ष।