कोरोना कर्फ्यू का नया आदेश संशोधित हुआ जारी

उत्तराखंड

देहरादून। कोविड- 19 के संक्रमण के नियंत्रण के बाद दिनांक 2 से 20 नवंबर तक जारी कोविड- कर्फ्यू में कुछ संशोधन किए गए हैं।
मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 सक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए अब सरकार ने विवाह समारोह में 100% क्षमता के साथ एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति दी है।
इसके अलावा प्रशासन ने राज्य के समस्त कोचिंग संस्थानों जो विद्यार्थी अभ्यर्थी को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100% क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे इस व्यवस्था को अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा।
समस्त सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, संस्कृतिक, धार्मिक समारोह का आयोजन 100% कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।
इसके अलावा निजी प्रतिष्ठान जैसे कि नीचे सूचीबद्ध है राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा सलून ,स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑटोडोरियम आदि से संबंधित समस्त गतिविधियां 100% क्षमता के साथ खुलेंगे साथ ही राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 100% के साथ खोले जाएंगे।
मुख्य सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुखबीर सिंह संधू के द्वारा जारी आदेश के अनुसार होटल रेस्टोरेंट भोजनालय आदि के लिए भी 100% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी खाद्य पदार्थों की टेकअवे होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। होटल में स्थित संस्थान स्पा एंड जिम का उपयोग कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 100% किया जाएगा उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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