नाबालिग अपहृर्ता बिजनौर से बरामद

उत्तराखंड गढ़वाल समाचार

देहरादून। कोतवाली डालनवाला पुलिस ने एक नाबालिग अपहृर्ता को बिजनौर से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया हैं। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363 /354/भादवि व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत कर्ता निवासी डालनवाला देहरादून द्वारा थाना डालनवाला पर एक लिखित तहरीर देते हुए शिकायत दर्ज कराई गई कि रोज की तरह उनकी पुत्री उम्र 14 वर्ष परेड ग्राउंड के पास स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने गई थी, किन्तु वापस घर नही लौटी। परिजनों द्वारा देर सायं तक काफी खोजबीन की गई किन्तु कहीं भी पता नही चल पाया। शिकायत कर्ता की लिखित तहरीर के आधार पर तत्काल थाना डालनवाला पर अभियोग पंजीकृत कर, अज्ञात अभियुक्त की तलाश प्रारंभ की गई, तो अंतिम बार अपहृता को बिजनौर निवासी लाखन सिंह नाम के व्यक्ति के साथ स्कूल ड्रेस में रिस्पना पुल के समीप टैक्सी स्टैण्ड पर देखा जाना मालूमात हुआ। उक्त नाबालिक बालिका की सकुशल बरामदगी के लिये पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून जन्मेजय प्रभाकर कैलाश खण्डूरी से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी डालनवाला द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक डालनवाला द्वारा चौकी प्रभारी करनपुर उप निरीक्षक नवनीत भण्डारी के नेतृत्व में तत्काल पुलिस टीम का गठन कर अपहरण की घटना के अनावरण के लिये जनपद बिजनौर रवाना की गई। गठित पुलिस टीम द्वारा रात्रि मे जनपद बिजनौर के थाना हल्दोर एवम थाना नैटहोर के अलग-अलग क्षेत्र में संभावित स्थानों पर दबिश देकर प्रातः थाना नैटहोर क्षेत्र के तकिया पुर गढ़ से अपहृर्ता नाबालिक बालिका उम्र 14 वर्ष को स्कूल ड्रेस में ही अभियुक्त लखन सिंह उर्फ जोबिन पुत्र मुन्नू सिंह निवासी ग्राम कड़ा वजीद पुर थाना हल्दोर जिला बिजनौर उम्र 22 वर्ष के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया। वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त अपहृता को उसके परिजनों के सुपुर्द कर अभियुक्त को धारा 363 /354/भादवि व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया। पुलिस टीम मे उप निरीक्षक नवनीत भण्डारी चौकी प्रभारी, पुलिस कांस्टेबल सुनील कुमार, पुलिस कांस्टेबल मनोज यादव, पुलिस कांस्टेबल (एसओजी देहरादून) शामिल थे।

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